Sunday, August 30, 2026
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खाराखेड़ी में पूर्व सरपंच को गोलियां मारने वाले 48 घंटे बाद खाकी के चक्रव्यूह में फंसे, दो सगे भाई सहित 3 शूटर गिरफ्तार, अब रिमांड में खुलेगी खूनी साजिश की कुंडली!

फतेहाबाद:फतेहाबाद। बदमाशों ने सोचा था कि वे गोलियां बरसाकर कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे, लेकिन फतेहाबाद पुलिस ने महज 72 घंटों के भीतर उनका सारा ‘रंगला पंजाब’ फीका कर दिया! गांव खाराखेड़ी के पूर्व सरपंच राजेंद्र खिलेरी की सरेआम हत्या कर इलाके में सनसनी फैलाने वाले तीन आरोपियों को सदर फतेहाबाद पुलिस ने दबोच लिया है। वारदात के बाद से ही पुलिस इन आरोपियों के पीछे साए की तरह लगी हुई थी। अब खाकी इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने जा रही है, ताकि इनसे उगलवाया जा सके कि इस खूनी साजिश के पीछे असली ‘मास्टरमाइंड’ कौन है!
वारदात से लेकर गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी
वारदात का दिन: 4 जुलाई 2026 की शाम, जब खाराखेड़ी स्थित ‘रंगला पंजाब तड़का ढाबा’ के पास पूर्व सरपंच राजेंद्र खिलेरी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
पुलिस का शिकंजा: घटना के बाद हरकत में आई थाना सदर फतेहाबाद पुलिस ने जाल बिछाया और 3 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा।
पकड़े गए आरोपियों की कुंडली:
विनोद गोदारा (पुत्र शिवलाल, निवासी खाराखेड़ी)
विक्रम (पुत्र शिवलाल, निवासी खाराखेड़ी)
जिलेसिंह उर्फ सेठी (पुत्र जगदीश, निवासी खाराखेड़ी)
बड़ी बात: पकड़े गए आरोपियों में से दो सगे भाई हैं। पुलिस अब इनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी कि पूर्व सरपंच से इनकी क्या पुरानी रंजिश थी।
बीएनएस (BNS) की नई धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा
मृतक राजेंद्र खिलेरी के परिजनों के बयानों के आधार पर थाना सदर फतेहाबाद में अभियोग संख्या 257 दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 191(3), 103(1) (हत्या), 61(2) और आर्म्स एक्ट (25/54/59) के तहत शिकंजा कसा गया है।

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